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प्रशासन

यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक घटक इकाई है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। आईसीएआर भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के अधीन है। निदेशक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। निदेशक कुलपति भी हैं क्योंकि सीआईएफई यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। निदेशक/कुलपति की अध्यक्षता में प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) संस्थान स्तर पर सर्वोच्च नीति और निर्णय लेने वाला निकाय है। संस्थान की शैक्षणिक, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों से संबंधित निर्णय और सिफारिशें क्रमशः अकादमिक परिषद, अनुसंधान सलाहकार समिति और विस्तार परिषद द्वारा की जाती हैं। डीन (अकादमिक) संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं।

31 मार्च 2025 तक आईसीएआर-सीआईएफई की स्वीकृत कैडर क्षमता।

क्रमांक पद का नाम स्वीकृत पद पर रिक्त
1 वैज्ञानिक 109 80 29
2 तकनीकी 104 50 54
3 प्रशासनिक 77 45 32
4 मल्टी टास्किंग स्टाफ / कुशल सहायक स्टाफ 46 17 29
कुल 336 192 144
31 मार्च 2025 तक सीआईएफई की स्वीकृत शक्ति

संस्थान में निम्नलिखित मुख्य निकाय/प्रकोष्ठ हैं जो संस्थान के अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियों के समग्र प्रबंधन के संबंध में व्यापक नीतिगत मामलों और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं।

क्रमांक शीर्षक दस्तावेज़
1 प्रबंधन बोर्ड प्रबंधन बोर्ड
2 अनुसंधान सलाहकार समिति अनुसंधान सलाहकार समिति
3 अकादमिक परिषद अकादमिक परिषद
4 विस्तार परिषद विस्तार परिषद
5 संस्थान अनुसंधान परिषद संस्थान अनुसंधान परिषद
6 संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद

आईसीएआर-सीआईएफई में अन्य महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ/इकाइयाँ

  • प्राथमिकता निर्धारण, निगरानी और मूल्यांकन (पीएमई) सेल
  • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेल
  • शिकायत निवारण सेल (शिकायत निवारण नीति)
  • एंटी-रैगिंग सेल
  • आंतरिक शिकायत समिति

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